scriptअब बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, 1 नवम्बर से लागू होगा DAC सिस्टम | Now DAC System will be Issued for Domestic LPG gas cylinder | Patrika News
लखनऊ

अब बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, 1 नवम्बर से लागू होगा DAC सिस्टम

क नवम्बर से लागू होने वाले इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड

लखनऊOct 17, 2020 / 08:58 am

Neeraj Patel

अब बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, 1 नवम्बर से लागू होगा DAC सिस्टम

अब बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, 1 नवम्बर से लागू होगा DAC सिस्टम

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर आने वाले दिनों में बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं रहेगी। यूपी समेत देश के सभी राज्यों में एक नवंबर से घरेलु गैस सिलेंडर के डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। यूपी में गैस सिलेंडर की चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया हैं।

यूपी समेत सभी राज्यों में एक नवम्बर से लागू होने वाले इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। पहले 100 स्मार्ट सिटी में यह सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके बाद अन्य शहरों में। जयपुर सिटी में इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है।

जानिए क्या होगा गैस सिलेंडर बुकिंग का नया तरीका

अगर आपका सिलेंडर खत्म हो गया है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुकिंग करनी होगी इसके बाद आपके नम्बर पर एक कोड भेजा जाएगा और उस कोड को जब तक आप डिलीवरी ब्वाय को नहीं दिखाएंगे तब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी ब्वाय के पास एक ऐप होगा, जिसके जरिए आप जरूरी दस्ताबेज दिखाकर रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा सकेंगे और उसके बाद कोड जनरेट हो जाएगा।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर लागू नहीं होगा यह नियम

नए सिस्टम से उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जिनका पता और मोबाइल नंबर गलत हैं तो इस वजह से उन लोगों की सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। तेल कंपनियां इस सिस्टम को पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करेंगी। इसके बाद धीरे-धीरे दूसरी सिटी में भी लागू कर सकती हैं। ये सिस्टम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर लागू नहीं होगा।

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