उत्तराखंड त्रासदी : एनटीपीसी ने जमा की 8 मृतक श्रमिकों की क्षतिपूर्ति, मुआवजे की प्रक्रिया तेज
- क्षतिपूर्ति राशि - कुल 1 करोड़ 15 लाख रुपए जिला कोर्ट, गोपेश्वर में जमा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तराखंड के चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा के कारण तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना में काम कर रहे सैकड़ों श्रमिक लापता हैं। राहत कार्यों के बीच अब तक 19 शव बरामद किए जा चुके हैं। ऐसे में एनटीपीसी ने मृतकों के परिवार तक मुआवजे के त्वरित भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी है। उनके परिवारों के लिए कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (Workmen Compensation Act, 1923) के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भुगतान की विधिक प्रक्रिया जारी है।
आज एनटीपीसी द्वारा कुल 8 परिवारों की क्षतिपूर्ति राशि - कुल 1 करोड़ 15 लाख रुपए जिला कोर्ट, गोपेश्वर में जमा की गई। अन्य लापता श्रमिकों के संबंध में जैसे ही संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। एनटीपीसी उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए समुचित राशि का भुगतान कर देगी।
उल्लेखनीय है उक्त राशि एनटीपीसी द्वारा प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए घोषित 20 लाख रुपए से अतिरिक्त है, जो कंपनी के निजी सौजन्य से घोषित की गई है। 7 फरवरी 2021 को आई प्राकृतिक आपदा ने सैकड़ों परिवारों को प्रभावित किया है। एनटीपीसी, तपोवन परियोजना में कार्य कर रहे लापता श्रमिकों के गमगीन परिवारों की हरसंभव मदद के लिए तैयार है और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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