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CAA : हाईकोर्ट पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर नूतन ठाकुर ने उठाई एफआइआर दर्ज करने की मांग

locationलखनऊPublished: Mar 11, 2020 03:04:41 pm

Submitted by:

Neeraj Patel

सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने लखनऊ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का प्रार्थना पत्र सौंपा है।

CAA : हाईकोर्ट पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर नूतन ठाकुर ने उठाई एफआइआर दर्ज करने की मांग

CAA : हाईकोर्ट पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर नूतन ठाकुर ने उठाई एफआइआर दर्ज करने की मांग

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) हिंसा के आरोपियों के पोस्टर मामले में हाईकोर्ट पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने लखनऊ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थना पत्र में सोशल मीडिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अमर्यादित व अशोभनीय टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 मार्च को लखनऊ में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में योगी सरकार को पोस्टर हटाने का आदेश जारी किया था। दरअसल, कोर्ट का यह फैसला जैसे ही आया, उसके बाद से ट्विटर पर लगातार ‘वाह रे कोर्ट’ और ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट’ ट्रेंड कर रहा है। ‘वाह रे कोर्ट’ हैशटैग तो कुछ ही देर में टॉप पर पहुंच गया। सोशल मीडिया यूजर कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

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इसके साथ ही बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में लगे 57 उपद्रवियों के पोस्टर हटाने के लिए आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक एक भी पोस्टर नहीं हटाए हैं। इस मामले में 16 मार्च तक योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाब देना है। जानकारी के अनुसार लखनऊ में 19 दिसंबर 2019 को सीएए प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले 57 उपद्रवियों के कई चौराहे पर तस्वीरें लगी हैं और इस मामले में 1 करोड़ 55 लाख की वसूली आदेश जारी किया गया है।

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