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आदेश में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम – 1959 के अधीन प्रदेश के नगर निगमों के पार्षदों तथा महापौरों व उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम – 1916 के अधीन सदस्यों तथा अध्यक्षों के निर्वाचन की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम – 1959 की धारा 85 के तहत प्रत्येक महापौर और पार्षद प्रपत्र पर शपथ लेगा। मंडलायुक्त या उनके द्वारा नामित डीएम महापौर को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद महापौर पार्षदों को शपथ दिलाएंगे।
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आदेश में आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम – 1916 की धारा 43 के तहत नगर पालिका का अध्यक्ष या सदस्य निर्वाचित होने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर शपथ लेगा। इन्हें डीएम या उनके द्वारा नामित अधिकारी शपथ दिलाएंगे। आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने यह निर्देश जारी किया है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में शपथ ग्रहण संपन्न कराने के बाद शासन को सूचित करें।