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यूपी में 431 कोरोना पॉजिटिव, 75 फीसदी मामले केवल हॉटस्पॉट से, इलाकों में बढ़ी सख्ती

locationलखनऊPublished: Apr 10, 2020 05:13:30 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

राज्य के 15 जिलों में हॉटस्पॉट घोषित किए जाने के बाद सीएम योगी के स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि जिलों के किन्हीं और इलाके से कोरोना का मामला सामने आए तो उसे भी सील कर दिया जाए.

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लखनऊ. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश में सख्ती बढ़ती जा रही है। राज्य के 15 जिलों में हॉटस्पॉट घोषित किए जाने के बाद सीएम योगी के स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि जिलों के किन्हीं और इलाके से कोरोना का मामला सामने आए तो उसे भी सील कर दिया जाए। इसमें कोई कोताही न बरती जाए। हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में एक मेजिस्ट्रैट व एक पुलिस अफसर की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लॉकडाउन के नियम भी और सख्त हो गए हैं। घर से निकलते ही एफआइआर दर्ज करने के आदेश हैं। वहीं सुबह नौ बजे से लेकर शाम सात बजे तक सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इनमें केवल ड्यूटी पास वाले कर्मचारी, मीडियाकर्मी और आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को ही प्रतिबंध से छूट की गई है। वहीं ड्यूटी पास का गलत इस्तेमाल करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। फेस मास्क अब सभी के लिए अनिवार्य है। न पहनने वालें कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। शुक्रवार तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आधिकारिक तौर पर 431 हो गई। इनमें से 32 लोग स्वस्थ्य होकर घर जा चुके हैं। 41 जिले में इसके संक्रमण फैल चुका है। 89 मामलों के साथ आगरा शीर्ष पर है। लखनऊ में कुल 29 मामले सामने आए हैं।
75 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव मामले हॉटस्पॉट इलाकों से-
यूपी सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि जिन 105 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया वहां कि कुल जनसंख्या 5.21 लाख है। हॉटस्पॉट से 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जो कुल मामलों का करीब 75 प्रतिशत है। यदि हॉटस्पॉट के इलाकों में स्थिति नियंत्रण में आ जाती है, तो यह यूपी के लिए ठीक होगा। इन इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए खाद्य सामान के होम डेलीवरी की सुविधा शुरू हो गई है। साथ ही सख्ती से कार्रवाई भी का जा रही है। सभी हॉटस्पॉट में एक मेजिस्ट्रैट, पुलिस अफसर तैनात रहेगा। वहां बैरिकेडिंग लगेगी। सीएम योगी ने कोविड-19 के नियंत्रण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन में हैं, उन्हें 14 दिन पूरे होने या उनकी रिपोर्ट निगेटिव आने तक उन्हें ‘होम क्वारंटाइन’ में ही रखा जाए।
फेस मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई-
अवनीश अवस्थी ने बताया कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य होने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। न पहने होने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। मास्क न हो तो गमछा या अन्य कपड़ों का प्रयोग कर चेहरा कवर्ड करें।
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