नियमों को लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के आधार पर बनाए गए ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी। 5 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा। नियम के तहत ड्राइविंग स्कूल कोर्स की अवधि 4 सप्ताह या 29 घंटे होगी इस दौरान आवेदक को कोर्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की जानकारी दी जाएगी। भारी वाहन के कोर्स का समय 6 सप्ताह या 38 घंटे निर्धारित किया गया है।
नए नियमों के लागू होने के बाद आम जनता को डीएल बनवाने में काफी सुविधा होगी अभी तक डीएल बनवाने के लिए आवेदक को एग्जाम देने के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता है जहां पर लंबी लाइन होती हैं। अब जब मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूल की मदद से ड्राइविंग लाइसेंस का निर्माण होगा तो आम जनता को डीएल बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे इस नए नियम से डीएल बनाने की प्रक्रिया काफी सरल होगी।