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राहत भरी खबर, डीएल बनवाने के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, जानें नई गाइडलाइन

locationलखनऊPublished: May 15, 2021 10:52:23 am

Submitted by:

Karishma Lalwani

New Guideline for DL and RC- परिवहन विभाग ने डीएल (DL) या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) बनवाने या इसमें कोई बदलाव या रिन्यू करवाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है

राहत भरी खबर, डीएल बनवाने के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, जानें नई गाइडलाइन

राहत भरी खबर, डीएल बनवाने के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, जानें नई गाइडलाइन

लखनऊ. New Guideline for DL and RC. उत्तर प्रदेश में हर तरह के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन विभाग ने डीएल (DL) या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) बनवाने या इसमें कोई बदलाव या रिन्यू करवाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक किसी को भी आरटीओ ऑफिस आने या इसके खुलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह काम अब घर बैठे भी हो सकता है। दरअसल, कोरोना वायरस की सेकंड वेव पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ऐसे में सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। स्थिति को देखते हुए इसे समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है। केवल वही लोग घर से बाहर निकल सकते हैं जिन्हें जरूरी काम हो या जिनका प्रोफेशन ऐसा डिमांड करता हो। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी से जुड़ा कोई भी काम करवाना हो तो वह इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।
60 दिन एडवांस में रिन्यूअल

घर बैठे ही नागरिक का ट्यूटोरियल के जरिए ऑनलाइन टेस्ट किया जा सकेगा। लर्नर्स लाइसेंस के एप्लीकेशन से लेकर प्रिंटिंग तक का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए किया जा सकेगा। इसी तरह आरसी वालों को भी सरकार ने राहत दी है। आरसी का रिन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी छह महीने तक वैध रहेगा।
डीएल-आरसी की वैधता बढ़ी

कोरोना संकट को देखते हुए डीएल और आरसी के डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में बदलाव करने की आखिरी तारिख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह डेडलाइन मार्च महीने तक तय थी।
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