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उत्तर प्रदेश में कम से कम पांच साल रहने वाले ही अब बन पाएंगे टीचर

locationलखनऊPublished: Jul 24, 2018 05:09:19 pm

Submitted by:

Ruchi Sharma

UP Primary Teacher Recruitment : बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक अौर उच्च प्राथिमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में कई संशोधन कर दिए है।

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उत्तर प्रदेश में काम से कम पांच साल रहने वाले ही अब बन पाएंगे टीचर

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनना अब आसान नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक अौर उच्च प्राथिमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में कई संशोधन कर दिए है। नई नियमावली के तहत अब उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए वहीं लोग आवेदन कर सकते है जो पिछले पांच सालों से उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे।
इसके अलावा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्याता प्राप्त सभी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को शिक्षक भर्ती के लिए मान्य कर दिया है। मतलब अब किसी अन्य राज्य से डीएलएड करने वाले अौर भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त डीएड स्पेशल एजुकेशन या अन्य कोर्स को करने वाले भी टीचर के लिए आवेदन कर सकते है।
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एनसीटीई ने डीएड को फिर से प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के लिए मान्य कर दिया है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की शिक्षक नियमावली में इसे शामिल नहीं किया गया है। अब इसके लिए भी उसे अपने नियम में संशोधन करना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार अगले साल से बीएससी बीएड, बीए बीएड अौर बीकॉम बीएड का एकीकृत कोर्स शुरू करने जा रही है। इस कोर्स के पूरा होने के बाद एक बार फिर शिक्षक नियमावली बदली जाएगी।
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उच्चतर शिक्षा में भी रोका गया इंटरव्यू

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एचआरडी मंत्रालय के 18 जुलाई के पत्र का संज्ञान लेते हुए असिस्टेंट प्रोफसर के इंटरव्यू को ही स्थगित किया गया है। आयोग ने इस बारे में शासन से मार्गदर्शन मांगा है। आगे के इंटरव्यू के बारे में निर्णय मागदर्शन मिलने के बाद लिया जाएगा।
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