इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये वहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा पैन कार्ड यूज कर रहा है जो वैध नहीं है तो उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा।
ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक - पहले Income Tax की वेबसाइट पर जाएं।
- Aadhar Card में दर्ज नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें।
- आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें।
- अब कैप्चा कोड एंटर करें।
- इसके बाद Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।
- आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
एसएमएस से भी कर सकते हैं लिंक एसएमएस से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर UIDPAN टाइप करना होगा। फिर आपको अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखना होगा और इसी के साथ ही 10 अंकों वाला पैन नंबर भी लिखना होगा। अब स्टेप 1 में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।
डीएैक्टिवेटेड पैन को कैसे करें चालू अपने निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा शुरू करने के लिए आपको एक SMS करना होगा। आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों वाला पैन नंबर डालने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा।