लखनऊ

धान खरीदने पर 72 घंटे में करना होगा भुगतान, ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए खरीफ विपणन 2020-21 में धान क्रय नीति तय कर दी है।

लखनऊSep 23, 2020 / 08:00 pm

Neeraj Patel

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए खरीफ विपणन 2020-21 में धान क्रय नीति तय कर दी है। इसके तहत क्रय एजेंसियों पर धान क्रय के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। साथ ही एजेंसियों को धान खरीद के 72 घंटे के भीतर भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करना होगा। नई नीति के तहत विभिन्न संभागों में धान क्रय की तिथि भी निर्धारित की गई है।

लखनऊ संभाग के जिले हरदोई, सीतापुर व लखीमपुर और बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ व झांसी संभाग में एक अक्तूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक धान की खरीद होगी। इसी तरह लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडलों में धान क्रय एक नवंबर 2020 से 28 जनवरी 2021 तक होगी।

अनियमितता में छह नर्सिंग होम सीज, दो पर एफआईआर, 40 को भेजा गया नोटिस

प्रयागराज. कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वाले जिले के छह नर्सिंग होम सीज कर दिए गए हैं। इनमें से दो के खिलाफ एफआईआर भी लिखी गई है। 40 अन्य नर्सिंग होम को नोटिस भेजा गया है। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी के आदेश पर जिले में पंजीकृत कुल 476 नर्सिंग होम, क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 46 में कमियां पाई गईं। गंभीर अनियमितता मिलने पर फूलपुर के उषा पाली क्लीनिक, श्रेया हॉस्पिटल, हंडिया के अमृत क्लीनिक एवं संगीता क्लीनिक, मऊआइमा स्थित अस्पताल तथा होलागढ़ में पूजा नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। पूजा नर्सिंग होम एवं मऊआइमा के हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है।

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