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सावधान! गाड़ियों पर अपनी जाति लिखने वालों की खैर नहीं, पकड़े गये तो भरना होगा इतना जुर्माना

locationलखनऊPublished: Sep 26, 2019 03:58:26 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

– पकड़े गये तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगा चालान, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है- लखनऊ के एसपी ट्रैफिक पुणेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन पर जाति लिखना कानून का उल्लंघन है

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अब अगर वाहन पर अपनी जाति लिखी तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है

लखनऊ. अब अगर वाहन पर अपनी जाति लिखी तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। सजा के तौर पर आपको पांच हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। जुलाई में नोएडा पुलिस द्वारा चलाये गये ऑपरेशन क्लीन के तहत 1457 ऐसे वाहनों का चालान किया गया था, जिनके नंबर प्लेट या विंड स्क्रीन पर गुर्जर, जाट, क्षत्रिय, ब्राह्मण, मौर्या, यादव, जाटव और राजपूत सहित अन्य जातिवाचक शब्द लिखे थे।
लखनऊ के एसपी ट्रैफिक पुणेंद्र सिंह कहते हैं कि नंबर प्लेट या विंड स्क्रीन पर कहीं भी जातिसूचक या कुछ और लिखना कानून का उल्लंघन। इस जुर्म में पहली बार पकड़े जाने पर वाहन मालिक को 2000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। गौरतलब है कि अपनी जाति की हनक दिखाने के लिए लोग गाड़ियों के नंबर प्लेट या विंड स्क्रीन पर अपनी जाति लिखते हैं। इसके अलावा लोग प्रेस, पुलिस, सचिवालय, एडवोकेट जैसे शब्द लिखवाते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान है।
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नया मोटर व्हीकल एक्ट
एक सितंबर से देश भर में लागू हुए नये मोटर व्हीकल एक्ट में कई नये प्रावधान किये गये हैं। इनमें गाड़ी में एक्सट्रा बल्ब रखने और गाड़ी का शीशा गंदा होने सहित कई मामलों में चालान और जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली समेत कई राज्यों में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में अभी तक इस एक्ट को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।

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