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यूपी विशेष सुरक्षा बल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली पीआईएल दायर

locationलखनऊPublished: Oct 06, 2020 06:50:23 pm

Submitted by:

shivmani tyagi

अधिनियम को असांविधानिक करार देने की गुजारिश
इसी सप्ताह पीएलआई पर सुनावाई हाेने की उम्मीद

hearing by video conference at rajasthan high court

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम- 2020 की सांविधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका ( पीआईएल ) मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ( High court lucknow ) में दायर की गई है।
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इस पर इस हफ्ते सुनवाई हाेना संभावित है। इसमें, अधिनियम को संविधान की मंशा के खिलाफ बताते हुए इसे असांविधानिक करार देने की गुजारिश की गई है। याची के अधिवक्ता सीबी पांडेय के मुताबिक यह याचिका ( PIL ) स्थानीय वकील ( advocate ) पंकज तिवारी ने दायर की है। उनका कहना है कि पुलिस अधिनियम – 1861 के तहत यूपी विशेष सुरक्षा बल को पुलिस की शक्तियाँ दिए बगैर गिरफ्तारी और जप्ती की शक्ति दी गई है, जिसके लिए राज्य विधायिका सक्षम नहीं थी।
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याची का यह भी कहना है कि ऐसे में यह अधिनियम ‘मनमाना’ और ‘असांविधानिक’ है। याची ने गत 31 अगस्त को अधिसूचित उक्त अधिनियम को असांविधानिक करार देने की गुजारिश की है। याचिका में केंद्र व राज्य सरकार समेत प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को पक्षकार बनाया गया है। अब इस याचिका पर सुनवाई के दाैरान क्या हाेगा यह भविष्य ही बताएगा।
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