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इस पर इस हफ्ते सुनवाई हाेना संभावित है। इसमें, अधिनियम को संविधान की मंशा के खिलाफ बताते हुए इसे असांविधानिक करार देने की गुजारिश की गई है। याची के अधिवक्ता सीबी पांडेय के मुताबिक यह याचिका ( PIL ) स्थानीय वकील ( advocate ) पंकज तिवारी ने दायर की है। उनका कहना है कि पुलिस अधिनियम – 1861 के तहत यूपी विशेष सुरक्षा बल को पुलिस की शक्तियाँ दिए बगैर गिरफ्तारी और जप्ती की शक्ति दी गई है, जिसके लिए राज्य विधायिका सक्षम नहीं थी। यह भी पढ़ें