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कोरोना काल में महिला कर्मियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ की पीआईएल

locationलखनऊPublished: Jul 27, 2020 08:24:24 pm

Submitted by:

Neeraj Patel

हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जारी की नोटिस, केंद्र से किया जवाब तलब

कोरोना काल में महिला कर्मियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' की पीआईएल

कोरोना काल में महिला कर्मियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ की पीआईएल

लखनऊ. कोरोना महामारी के दौर में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में केंद्रीय व राज्य सरकार के दफ्तरों व संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को कार्यालय न बुलाकर उन्हें घर से कम करने (वर्क फ्रॉम होम) की सहूलियत देने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र सरकार के वकील को भी मामले में पक्ष पेश करने को केंद्र से निर्देश लेने को कहा है।

न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायामूर्ति करुनेश सिंह पवार की खंडपीठ ने यह आदेश अभिषेक यादव की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि कोरोना काल में 65 साल से उपर के लोगों, गर्भवती महिलाओं व 10 साल से छोटे बच्चों को सुरक्षा के लिहाज से अति आवश्यकता और इलाज के अलावा घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है।

याची ने प्रदेश में केंद्रीय व राज्य सरकार के दफ्तरों व संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को कार्यालय न बुलाकर उन्हें घर से कम करने की सुविधा देने के निर्देश केंद्र व राज्य सरकार को दिए जाने की गुजरिश की है। साथ ही कहा कि इस सम्बन्ध में बीती 29 जून को जारी सर्कुलर का पालन दोनों सरकारें नहीं कर रही हैं।

यूपी सरकार की ओर से किसी के पेश न होने पर कोर्ट ने सरकारी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दी। उधर, केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता पेश हुए, जिन्हें कोर्ट ने मामले में केंद्र से निर्देश लेने को कहा है। अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद नियत की है।

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