लखनऊ

किसान खेती की भरपाई करना चाहते हैं, फसल बीमा योजना से ऐसे मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश के किसान अगर अपनी बर्बाद हुई फसल की भरपाई करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने एक अच्छी फसल बीमा योजना निकाली है।

लखनऊApr 16, 2018 / 01:32 pm

Mahendra Pratap

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के किसान अगर अपनी बर्बाद हुई फसल की भरपाई करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने एक अच्छी फसल बीमा योजना निकाली है। इस योजना के माध्यम से आप अपनी बर्बाद हुई फसल की भरपाई कर सकते हैं। यूपी के किसानों के लिए मोदी सरकार की सभी योजनाओं में से यह योजना सबसे अहम है। अगर किसानों की फसल पर भविष्य में अगर कोई आपदा आए और फसल बर्बाद हो जाए, तो आप इस योजना के माध्यम से उसकी भरपाई कर सकते हैं। इस योजना में यह भी तय किया गया है कि किस फसल पर कितना प्रीमियम है।

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ऐसे करें Apply

यूपी के किसान अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pm fasal bima yojana) के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो किसान दो तरीकों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

1. आप अपनी निजी बैंक शाखा में जाकर फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. आप अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए ये दस्तावेज है जरूरी

1. किसान के पास अपनी पहचान बताने के लिए आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) होने जरूरी हैं।

2. किसान के पास अपने पते का प्रमाण (एड्रेस प्रूफ) (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) होना आवश्यक है।

3. अगर किसान का स्वयं का खेत है तो खेत का खसरा संख्या / खाता संख्या के पेपर की फोटोकॉपी साथ में जरूर ले जाएं।

4. आपने अपने खेत में जिस फसल की बुआई कर रखी है। उस फसल का प्रमाण भी होना जरूरी है।

5. फसल के प्रमाण के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से एक आवेदन पत्र लिखवाकर जमा करना होगा।

6. भारत में फसल बीमा योजना के हर राज्य में नियम एक समान होते हैं। आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इस बारे में अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

अगर किसी किसान ने अपना खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल बोई है तो आप खेत के असली मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी साथ में लेकर जरूर जाएं। अगर आप चाहते हैं कि फसल के नुकसान होने की भरपाई मिले और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचे तो एक कैंसिल्ड चैक (Cancelled Cheque) भी आवेदन के साथ लगाना आवश्यक होगा।

प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के कुछ जरूरी नियम

1. जब किसान अपनी फसल की बुआई करें तो फसल बोने के 10 दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pm fasal bima yojana) के लिए आवेदन कर देना चाहिए।

2. किसानों को अगर फसल की कटाई से लेकर अगले 15 दिनों तक फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तब भी आप इस फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

3. फसल बीमा योजना में आपको फसल खराब होने पर तभी बीमा की रकम मिलेगी जब आपकी फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हुई हो। जैसे ओलावृष्टि, जलभराव, बाढ़, तूफान, तूफानी बरसात, जमीन धंसना इत्यादि।

किस फसल के लिए कितना प्रीमियम

1. खरीफ की फसल के लिए – 2 %
2. रबी की फसल के लिए – 1.5 %
3. वाणिज्यिक के लिए – 5%
4. बागवानी के लिए – 5%

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