दिया जा रहा 10 हजार रुपये कर्ज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरी तरह सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। आवेदक अपना आवेदन पत्र खुद अपलोड कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, नगर निकाय कार्यालय या किसी बैंक की शाखा में जाकर भी आवेदन पत्र को अपलोड किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10 हजार रुपये की पूंजी बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराई जाती है। लाभार्थी लोन का भुगतान साल भर में या अपनी सुविधानुसार उससे पहले भी कर सकता है।
एक जून से शुरू हुई थी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना की शुरुआत एक जून को की थी। स्ट्रीट वेंडरों को नए सिरे से काम शुरू कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लोन दिए जाने का प्रावधान किया गया। योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में पात्र को कर्ज की वापसी एक साल के अंदर करनी है। बैंक ब्याज दर के अनुसार लाभार्थी को सात फीसदी ब्याज देना होगा। बाकी ब्याज सरकार देगी। कर्ज अदायगी समय से करने वाले दुकानदार दोबारा भी लोन ले सकेगा।
ये होंगे पात्र प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सैलून संचालक, जूता बनाने वाले, पान की दूकान वाले, कपड़े धोने वाले, सब्जियां और फल बेचने वाले, स्ट्रीट फूड, चाय का ठेला लगाने वाले, ब्रेड, पकौड़े और अंडे बेचने वाले, फेरीवाले, किताबें बेचने वाले और कारीगरों को शामिल किया गया है। वह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठा सकते हैं।