यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अग्रिम जमानत पर चल रहे लोगों को राहत :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर इसके लिए सामान्य आदेश जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस दौरान बैंक वसूली, बेदखली और ध्वस्तीकरण पर भी रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले अंतरिम आदेश की वैधता 31 मई तक बढ़ाया था। अब यह 2 अगस्त तक वैध होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उन लोगों को भी राहत मिल गई है जो अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं या जमानत की अवधि समाप्त हो रही है।
स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया आदेश :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाकि, अग्रिम जमानत और जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे हैं, उनकी वैधता 2 अगस्त तक बढ़ गई है, यदि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत या अधिकरण में अर्जी भी दे सकता है जिसका संबंधित कोर्ट की ओर से निस्तारण किया जाएगा। यह सामान्य आदेश याचिका के निस्तारण में बाधक नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। इस याचिका पर अगली सुनवाई अब 2 अगस्त को होगी। यह सामान्य आदेश कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने दिया।