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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेदखली और ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, सभी आदेश दो अगस्त तक रहेंगे वैध

locationलखनऊPublished: Jun 01, 2021 06:31:08 pm

Submitted by:

Mahendra Pratap

– इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले अंतरिम आदेश की वैधता को 31 मई तक बढ़ा दिया था।

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. Allahabad High Court Eviction demolition Bail Stop इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेदखली और ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाते हुए कहाकि, अब सभी अंतरिम आदेश 2 अगस्त तक वैध (all orders August 2 valid ) होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले अंतरिम आदेश की वैधता को 31 मई तक बढ़ा दिया था। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया है। वर्चुअल कोर्ट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखाई देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश, हाईकोर्ट व प्रदेश की सभी जिला अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों, सभी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के लिए मान्य होंगे।
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अग्रिम जमानत पर चल रहे लोगों को राहत :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर इसके लिए सामान्य आदेश जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस दौरान बैंक वसूली, बेदखली और ध्वस्तीकरण पर भी रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले अंतरिम आदेश की वैधता 31 मई तक बढ़ाया था। अब यह 2 अगस्त तक वैध होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उन लोगों को भी राहत मिल गई है जो अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं या जमानत की अवधि समाप्त हो रही है।
स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया आदेश :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाकि, अग्रिम जमानत और जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे हैं, उनकी वैधता 2 अगस्त तक बढ़ गई है, यदि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत या अधिकरण में अर्जी भी दे सकता है जिसका संबंधित कोर्ट की ओर से निस्तारण किया जाएगा। यह सामान्य आदेश याचिका के निस्तारण में बाधक नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। इस याचिका पर अगली सुनवाई अब 2 अगस्त को होगी। यह सामान्य आदेश कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने दिया।

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