सरकारी एजेंसी से मंजूरी जरूरी बस बॉडी कोड को लेकर नियम 2019 से लागू किए जाएंगे। इसके बाद सड़क पर आने वाली सभी बसें नए तरीके और मानक से लागू की जाएंगी। इन बसों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बस बॉडी कोड को लेकर अधिनियम जारी किए हैं। बॉडी निर्माताओं को नए मानक के अनुसार बस प्रोटोटाइप का सरकारी एजेंसी से मंजूरी लेनी होगी।
ये भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी गर्वनमेंट के इन कर्मचारियों को नहीं देना होगा गृहकर यात्रियों की सुविधा के लिए होंगी ये चीजें बस बॉडी कोड में निर्माण सामग्री के उच्च मानदंड तय किए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों को वोल्वो बस जैसी सुविधा भी दी जाएगी। उनकी सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत के लिए बस में खिड़कियों का साइज, उनकी गुणवत्ता, सीढ़ियां उतरने चढ़ने की सुविधा, बस में पर्याप्त जगह, दरवाजे का हैंडल, बस की क्षमता के हिसाब से सीटें, खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह हो, इन सब बातों को ध्यान में रख कर काम किया जाना है।
ये भी पढ़ें: स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ी पहल, 60 कीमी की रफ्तार से बस भगाई तो अपनेआप रुक जाएगा इंजन बस के ड्राइवर के लिए सुविधा यात्रियों को ये सारे लाभ देने के साथ-साथ बस के ड्राइवर के लिए सुविधा का प्रबंध किया गया है। बस के ड्राइवर की सीट और बस का हैंडल भी ड्राइवर की सुविधा के अनुसार बनाया जाएगा।