scriptराहुल गांधी को रायबरेली या वायनाड में से किसी एक को होगा चुनना, फैसले के लिए कल का ही दिन बचा | Rahul Gandhi To Give Up Wayanad Seat or Keep Raebareli Announcement Today | Patrika News
लखनऊ

राहुल गांधी को रायबरेली या वायनाड में से किसी एक को होगा चुनना, फैसले के लिए कल का ही दिन बचा

लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से जीत दर्ज की है। हालांकि, नियानमानुसार राहुल गांधी केवल एक सीट से ही सांसद रह सकते हैं। ऐसे में उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना होगा, इसके लिए अब उनके पास कल का ही दिन बचा है।

लखनऊJun 17, 2024 / 05:02 pm

Anand Shukla

Rahul Gandhi To Give Up Wayanad Seat or Keep Raebareli Announcement Today
लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस ने कुल 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दो लोकसभा सीट वायनाड और रायबरेली से जीत हासिल की है। नियमानुसार राहुल गांधी को 14 दिन के अंदर ही एक लोकसभा सीट को छोड़ना होगा। 4 जून को नतीजे आए थे, जिसके अनुसार 18 जून को 14 दिन हो जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी के पास कल का ही दिन बचा है।
18 जून तक राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड में से किसी एक को चुनना होगा। राहुल गांधी कौन- सी सीट रखेंगे और कौन सी छोड़ेंगे, इसे लेकर अब तक सस्पेंस है। हालांकि, उन्होंने अभी तक किसी सीट की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है।

रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी

कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। इसे लेकर कांग्रेस की आज शाम एक अहम बैठक भी होनी है। 10 राजा जी मार्ग पर शाम 5 बजे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। 

क्या है नियम ?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68 (1) के अनुसार दो सीटों से चुनाव जीतने वाले नेता को 14 दिन के अंदर ही एक सीट को छोड़ना होता है। दिनों की गिनती चुनाव नतीजे आने के बाद से होती है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे। ऐसे में इन चुनावों में निर्वाचित किसी सदस्य के लिए इस्तीफे की तय अंतिम तारीख 18 जून होगी।
वहीं, अब सवाल उठता है कि दो सीट से निर्वाचित किसी सदस्य ने अगर एक सीट की सदस्यता से 14 दिन की तय सीमा के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? नियमानुसार अगर किसी सदस्य ने 14 दिन के अंदर एक सीट से सदस्यता नहीं दिया तो दोनों सीटों से उसका निर्वाचन रद्द हो जाएगा और दोनों ही सीटें खाली मानी जाएंगी।

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