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आम आदमी को बड़ी राहत, 15 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज माफ

locationलखनऊPublished: Oct 17, 2020 11:38:57 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कर्ज के ब्याज पर ब्याज 15 नवंबर तक माफ कर दिया है।

आम आदमी को बड़ी राहत, 15 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज माफ

आम आदमी को बड़ी राहत, 15 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज माफ

लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कर्ज के ब्याज पर ब्याज 15 नवंबर तक माफ कर दिया है। साथ ही कहा है कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन परफार्मिंग एसेट घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।
स्कीम पर सर्कुलर जारी करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि दो नवंबर तक ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर सर्कुलर जारी किया जाए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इसके लिए केंद्र को एक महीने का वक्त लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला लेगी तो तुरंत आदेश पारित कर देंगे।
यह है मामला

लॉकडाउन के दौरान उद्योग धंधे पूरी तरह बंद हो गए थे। इससे कारोबारियों और कंपनियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। कई लोगों की नौकरी तक चली गई थी। ऐसे में लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की सहूलियत दी थी। यानी कि लोन पर किस्तें टाल दी थीं। किसी लोन पर मोरेटोरियम का का लाभ लेते हुए किस्त नहीं चुकाई तो उस अवधि का ब्याज मूलधन से जुड़ जाएगा। इसी ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
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