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लॉकडाउन के नियम और सख्त, घर से निकलते ही होगी एफआइआर

locationलखनऊPublished: Apr 10, 2020 02:01:35 pm

Submitted by:

Neeraj Patel

-सुबह से शाम तक वाहनों की आवाजाही पर रोक-ड्यूटी पास वाले कर्मचाािरयों को ही प्रतिबंध से छूट-मीडियाकर्मी और आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को भी रियायत

लॉकडाउन के नियम और सख्त, घर से निकलते ही होगी एफआइआर

लॉकडाउन के नियम और सख्त, घर से निकलते ही होगी एफआइआर

पत्रिका इन्डेप्थ स्टोरी

लखनऊ. यूपी में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के नियम और सख्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस भी इलाके में एक भी मरीज मिला उसे पूरी तरह से सील कर दें। किसी को भी घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगा दें। सीएम के आदेश के बाद शुक्रवार को कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन शुरू हो गया है। लखनऊ में सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और पासधारकों को ही इससे प्रतिबंध से छूट मिलेगी। इनमें भी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन, बिजली विभाग के कर्मचारी ही घर से निकल सकेंगे। मीडियाकर्मियों को भी इस आदेश से रियायत रहेगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था

राजधानी लखनऊ में नई व्यवस्था के तहत सुबह 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अति आवश्यक सेवा में लगे लोगों को ही घर से बाहर निकलने की छूट है। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस-प्रशासन, बिजली विभाग और व्यवस्था में लगे नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को अपना कफ्र्यू पास दिखाने पर ही बाहर निकलने को मिलेगा।

बैंककर्मियों के लिए आदेश

राजधानी में आधे बैंक बंद कर दिए गए हैं। बैंक के ग्राहकों को पास की दूसरी बैंक में काम निपटाने के लिए जाना होगा। सरकारी और गैर सरकारी बैंककर्मियों को अपना पास दिखाना होगा तभी वे घर से बाहर जा सकेंगे।

दुकानदारों के लिए क्या है आदेश

नए आदेश में सीमित दुकानदारों को ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। उन्हें सुबह साढ़े नौ बजे से पहले अपनी दुकान पर पहुंचना होगा। दुकानदारों के लिए भी पास निर्गत किए गए हैं। इसे गले मे लटकाना अथवा गाड़ी मेंचस्पा करना होगा ताकि दूर से ही देखा जा सके।

कैसे होगी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर रहे वाहनों के सिवा किसी अन्य वाहन के संचालन की अनुमति नहीं है। कम्युनिटी किचेन से जुड़े, एनजीओ और आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित लोगों के लिए पास जारी होंगे। यह आदेश सम्पूर्ण राजधानी में लागू है।

मीडियाकर्मियों को छूट

नया आदेश मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। मीडियाकर्मी अपने पास और परिचय पत्र दिखाकर कार्यालय जा सकेंगे। पुलिसकर्मियों से मीडियाकर्मियों को न रोकने के लिए कहा गया है।

क्या होगा जब तोड़ा नियम

यूपी पुलिस के मुताबिक जो भी इस नियम को फॉलो नहीं करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। बेरीकेटिंग तोडऩे, घर से निकलने पर एफआईआर दर्ज होगी। लखनऊ पुलिस के मुताबिक ऑफिस जाने वालो को भी साढ़े नौ बजे से पहले घर से ऑफिस के लिए निकलना होगा। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय के मुताबिक ड्यूटी पास वाले लोग भी बिना वजह घूमते पाए गए तो उन पर भी एफआईआर होगी। साथ ही ड्यूटी पास निरस्त कर दिया जाएगा।

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