बिजली दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि उत्तर प्रदेश में बिजली दर का नया टैरिफ (New Tariff Electricity Rate) के लागू होते ही अनमीटर्ड से मीटर्ड में शिफ्ट होने वाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को पांच साल पहले दी गई बिजली बिल में 10 प्रतिशत की छूट की सुविधा खत्म हो जाएगी। दरअसल आयोग के नए टैरिफ में इस सुविधा को खत्म कर दिया गया है। दूसरी ओर इस टैरिफ में ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली दर (Rural consumers’ electricity rate) में 25 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई है। इस तरह से नए टैरिफ की सबसे अधिक भार ग्रामीण उपभोक्ताओं पर ही डाल दिया गया है।
3 सितंबर को घरेलू बिजली दरें 12 फीसदी तक बढ़ीं आपको बता दें कि बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें (New Electricity Rates in UP) बढ़ाई गई हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Adityanath Government) ने यूपी में बिजली की दरें 12 से 15 फीसदी तक महंगी करने का फैसला लिया था। सरकार ने बीती 3 सितंबर को नई दरों का ऐलान किया। जिसके बाद घरेलू बिजली दरें (Domestic Electricity Rates) 12 फीसदी तक बढ़ गईं, जबकि शहरी क्षेत्र (Urban Area) में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। औद्योगिक क्षेत्र में 10 फीसदी, ग्रामीण इलाकों में फिक्स चार्ज 400 से बढ़ाकर 500 किया गया है।
ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ धोखा वहीं बिजली की नई दरों को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद (Uttar Pradesh Electricity Consumers Council) के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसे ग्रामीण उपभोक्ताओं (Rural Consumers) के साथ धोखा बताते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने विद्युत नियामक आयोग (UP Electricity Regulatory Commission) पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (Uttar Pradesh Power Corporation) के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पांच साल पहले दी गई सुविधा का भी आयोग उपभोक्ताओं का लाभ नहीं दिला पाया है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा लागू होने के बाद भी पांच सालों में मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अब तक छूट का लाभ नहीं मिल पाया है। इस संबंध में परिषद ने पहले से ही आयोग में अवमानना याचिका दाखिल कर रखा है।