ये भी पढ़ें- गिट्टी, बालू और मोरंग की कीमत में आएगी कमी, अब यहां से होगी सप्लाई लखनऊ में एसबीआई में सैलरी अकाउंट रखने वाले दीपक ने बताया कि उनका आधार और पैन लिंक नहीं है। एसबीआई की जानकारी के बाद वे तुरंत यह काम करवाएंगे। निशातगंज के रहने वाले राकेश का कहना है कि अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। सभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आसानी से हो जा रहे थे, लेकिन यदि यह आदेश आया है, तो इसे लिंक करवाएंगे।
ट्वीट कर दी जानकारी- एसबीआई ने ट्वीट कर बताया कि हम अपने ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि वो अपने पैन और आधार को लिंक करें ताकि बैंकिंग सर्विस में कोई बाधा ना आए। पैन और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए, आप आधिकारिक आयकर वेबसाइट- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जा सकते हैं।
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आयकर विभाग ने कोरोना के कारण पैन को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है। यदि कोई समय सीमा से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।
आयकर विभाग ने कोरोना के कारण पैन को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है। यदि कोई समय सीमा से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।
लिंक करने का यह है तरीका- पैन-आधार लिंक की स्थिति की जांच करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें- 1: ई-फाइलिंग आयकर वेबसाइट यानी https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जाएं। 2. अपना पैन नंबर दर्ज करें
3: अपना आधार नंबर दर्ज करें
4: ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ (View Link Aadhaar Status’ button) बटन पर क्लिक करें
5: आपका आधार-पैन लिंक स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी
3: अपना आधार नंबर दर्ज करें
4: ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ (View Link Aadhaar Status’ button) बटन पर क्लिक करें
5: आपका आधार-पैन लिंक स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी