-यूपी के कामगार या श्रमिक को यदि उसके गृह जनपद के अलावा कहीं और काम मिल रहा है तो उसे सरकारी आवासीय सुविधा दी जाएगी।
-रोजगार के साथ-साथ हर कामगार को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी।
-कामगार श्रमिक को बीमा की सुरक्षा भी दिया जाएगा।
-राज्य सरकार प्रवासी कामगारों की सुरक्षा और रोजगार की व्यवस्था करेगी।
-श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए माइग्रेशन कमीशन यानी कामगार/श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग काम करेगा।
-अब तक 14.75 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग हो चुकी है।
-अन्य राज्यों को स्किल मैपिंग के आधार पर ही श्रमिक उपलब्ध कराए जाएंगे।
इनकी हुई स्किल मैपिंग
-डेढ़ लाख कामगार रीयल स्टेट डेवलपर
-फर्नीचर और फिटिंग के 26989 टेक्निशियन
-बिल्डिंग डेकोरेटर 26041
-होम केयरटेकर 12633
-ड्राइवर 10,000
-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स 4680
-टेक्नीशियन, होम एप्लांयस टेक्न्नीशियन 5884
-आटोमोबाइल टेक्निशियन 1558
-पैरामेडिकल एवं फार्माक्यूटिकल 596
-ड्रेस मेकर 12103
-ब्यूटिशियन 1274
-हैंडिक्राफ्ट एंड कारपेट्स मेकर 1294
-सिक्योरिटी गार्डस 3336