मंडलायुक्त के इस आदेश के बाद अब सरकारी दफ्तरों में पान, गुटखा और तंबाकू खाकर इधर-उधर थूकना आसान नहीं होगा। परिसर में बीड़ी सिगरेट का सेवन करते पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पकड़े गये अफसर-कर्मचारी के नाम से जुर्माने की रसीद काटी जाएगी और जुर्माने की रकम ट्रेजरी में जमा होगी।
सुबह नौ बजे से करानी होगी सफाई
दफ्तरों में कई बार कर्मचारी जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन सफाईकर्मी लेट आते हैं। इसकी वजह से कर्मचारी सफाई होने का इंतजार करते हैं, जिसके चलते कामकाज प्रभावित होता है। इसके लिए भी मंडलायुक्त ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब नौ बजे से पहले ही दफ्तर की सफाई करनी होगी। सफाई कर्मचारी अगर आउटसोर्सिंग के हैं तो ठेकेदार को अपने खर्च पर कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध करानी होगी, जिसमें उसका नाम अंकित हो।
दफ्तरों में कई बार कर्मचारी जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन सफाईकर्मी लेट आते हैं। इसकी वजह से कर्मचारी सफाई होने का इंतजार करते हैं, जिसके चलते कामकाज प्रभावित होता है। इसके लिए भी मंडलायुक्त ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब नौ बजे से पहले ही दफ्तर की सफाई करनी होगी। सफाई कर्मचारी अगर आउटसोर्सिंग के हैं तो ठेकेदार को अपने खर्च पर कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध करानी होगी, जिसमें उसका नाम अंकित हो।
यह भी पढ़ें
योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में नहीं लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट, पुरानी दरों पर ही होंगे चालान
कमीज के खुले बटन और टी-शर्ट पहनने पर रोक
अफसर-कर्मचारी व्यवस्थित पोशाक में ही दफ्तर आ सकेंगे। कमीज के खुले बटन, टी-शर्ट पहनकर आने पर भी रोक लगाई जाएगी। ऑफिस आने वाले कर्मचारियों की वेशभूषा शालीन होनी चाहिए और कपड़े साफ हों। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।