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राज्य सरकार निवेशकों को सब्सि़डी व सुविधा देने के लिये बनाएगी नियमावली

locationलखनऊPublished: Jun 07, 2019 01:45:17 pm

प्रदेश सरकार निवेशकों को सब्सिडी व सुविधा देने के लिए नई नियमावली बनाएगी।

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राज्य सरकार निवेशकों को सब्सि़डी व सुविधा देने के लिये बनाएगी नियमावली

लखनऊ. प्रदेश सरकार निवेशकों को सब्सिडी व सुविधा देने के लिए नई नियमावली बनाएगी। इसके अभाव में इन्वेस्टर्स सम्मिट में एएमयू करने वाली कंपनियों के प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर्यटन विभाग जल्द ही नियमावली कैबिनेट में पेश करेगा। पर्यटन विभाग ने इन्वेस्टर्स सम्मिट से पहले पर्यटन नीति 2018 लागू की थी। इस नीति में यूनिट की लागत का 30 फीसदी तक सब्सिडी देने के अलावा बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र में होटल खोलने की अनुमति और नगर निकाय के करो में छूट सहित अन्य रियायतें देने का प्रावधान है। पर्यटन नीति 2018 में रामायण सर्किट, ब्रिज सर्किट, बुद्ध सर्किट, वाइल्डलाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट व जैन सर्किट में होटल रिसोर्ट वसीम पार्क बनाने और वेलनेस टूरिज्म व एडवेंचर टूरिज्म स्पोर्स्ट यूनिट खोलने पर सब्सिडी व अन्य सुविधाएं खोलने की योजना है।


प्रदेश सरकार ने इस वर्ष नवंबर या दिसंबर में दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट की तैयारी के निर्देश दिए हैं। फरवरी 2018 में आयोजित पहले इन्वेस्टर सम्मिट में 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रोजेक्ट कs एमयू हुए थे। हालांकि इससे सिक्सटी करोड़ के प्रोजेक्ट ही शुरू हो पाए हैं।

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