बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी।
मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष को घेरा और कहाकि कुछ भी बोलने से पहले सोचना जरूर चाहिए की वो क्या बोल रहे हैं। जिसके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति उनके बोले गए शब्दों की तरह हैं की नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया हैं वो विपक्ष के मुँह पर करारा जवाब हैं।