चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। 14 सितम्बर को हाथरस में एक दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। दिल्ली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी जीत : चंद्रशेखर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई जांच को इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में सौंपा। यह हमारे संघर्ष की पहली जीत है। लड़ाई जारी रखिए, बहन को इंसाफ दिला कर रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई जांच को इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में सौंपा। यह हमारे संघर्ष की पहली जीत है। लड़ाई जारी रखिए, बहन को इंसाफ दिला कर रहेंगे।