सड़क हादसों में कितने लोगों को फार्म ५४ भरने से फायदा मिलता है और कितनों को नहीं, ये जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से सड़क हादसों की रिपोर्ट, इंश्योरेंस क्लेम की डिटेल, फार्म ५४ भरने वालों की संख्या, हादसे में गाड़ियों की स्थिती कैसी थी सहित की चीजों की जानकारी ली।
क्या है फार्म ५४
सड़क हादसों में फार्म ५४ विवेचक के द्वारा भरा जाता है। इस फार्म में हादसे के शिकार व्यक्ति की सारी डिटेल्स भरी जाती हैं। इसमें पीड़ित व्यक्ति का नाम, परिवार का पता, हादसे के दौरान उसकी उम्र, उसका कामकाज और आर्थिक स्थिती की जानकारी भरी जाती है। इसके साथ ही उसकी गाड़ी की डिटेल्स, गाड़ी का नंबर, लाइसेंस और बाकि की जानकारी ली जाती है। पुलिस कंप्लेन के दौरान चार्जशीट के साथ फार्म ५४ भी भरा जाना होता है। ये फार्म चार्जशीट के साथ कोर्ट में जमा करना होता है। इसी के आधार पर कोर्ट पीड़ित परिवार के परिजनों को इंश्योरेंस क्लेम करती है।
पीड़ित की मदद में हर तरप लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे लापरवाही के केसेस कम हों, इसके लिए अब ये नियम बनाया गया है कि क्लेम लेने के लिए फार्म ५४ भरना अनिवार्य है।