यह न्याय के साथ मजाक है जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि आजम खां को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। बेंच ने कहा आजम खां एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में काफी पहले जमानत मिल चुकी है। यह न्याय के साथ मजाक है। हम और कुछ नहीं कहेंगे।
17 मई को फिर होगी सुनवाई इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि हम 17 मई को फिर सुनवाई करेंगे। इसके बाद आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खां को एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है। एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं।
आजम को मिली अंतरिम जमानत बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने मंगलवार को आजम खां को शत्रु संपत्ति अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि जमीन का कब्जा लेने की कवायद जिलाधिकारी रामपुर की संतुष्टि के मुताबिक पूरा होने पर आजम खां की अंतरिम जमानत नियमित जमानत में बदल जाएगी।
13.842 हेक्टेयर की विवादित जमीन का है मामला गौरतलब है कि 13.842 हेक्टेयर की विवादित जमीन इमामुद्दीन कुरैशी नाम के शख्स की थी, जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया और उसने भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी।