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यूपी में 8 जून अनलॉक का एक कदम और, खुलेंगे मंदिरों के कपाट, कोर्ट में सुनी जाएगी फरियाद लेकिन करना होगा इन नियमों का पालन

locationलखनऊPublished: Jun 06, 2020 03:58:29 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

– 8 जून से खुलेंगे मंदिर के कपाट
– होटल और मॉल भी खुलेंगे
– कोर्ट-कचहरी में भी सुनी जाएगी फरियाद

यूपी में 8 जून अनलॉक का एक कदम और, खुलेंगे मंदिरों के कपाट, कोर्ट में सुनी जाएगी फरियाद

यूपी में 8 जून अनलॉक का एक कदम और, खुलेंगे मंदिरों के कपाट, कोर्ट में सुनी जाएगी फरियाद

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 8 जून से भक्तों के लिए मंदिर के कपाट (Temples open from 8 June) खुल जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। करीब दो महीने बाद धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। यहां सभी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए योगी सरकार ने मंदिर में प्रवेश को लेकर नियम कानून बनाए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। पूरे प्रदेश में 8 जून से होने वाली गतिविधियों के लिए एक जैसे नियम लागू किए गए हैं। मंदिर में केवल मास्क पहनने वालों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मंदिरों में प्रवेश करने पर भक्तों को घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी और भंडारा भी नहीं होगा। हालांकि, लोग अपनी घंटियां ला सकते हैं और इसे मंदिरों के अंदर बजा सकते हैं। वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मंदिर में पांच से अधिक भक्तों के प्रवेश पर भी बैन है।
भक्तों को अंदर जाने की अनुमति नहीं

गोमती नदी के तट पर खाटू श्याम मंदिर में, भक्तों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी, गर्भगृह के बाहर से पूजा-अर्चना करनी होगी। मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुधीर कुमार गर्ग ने कहा, हम 15 सुरक्षा गार्ड तैनात करेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक दूरी बनी रहे और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन न हो।
एक पाइप से जलाभिषेक

लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग और अनलॉक में जारी की गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मंदिर की महंत देव्या गिरि ने कहा, जलाभिषेक’ अब एक पाइप के माध्यम से होगा, ताकि भक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किए बिना ही अनुष्ठान कर सकें। मनकामेश्वर मंदिर सावन के महीने में भारी भीड़ का गवाह बनता है।
मूर्ति को छूने की इजाजत नहीं, न ही मिलेगा प्रसाद

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के चामुंडा मंदिर में एहतियातन तैयारियां चल रही हैं। सरकार ने मंदिरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में भक्तों को किसी मूर्ति को नहीं छूने की इजाजत नहीं होगी, न ही भक्तों को प्रसाद बांटा जाएगा।
गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित

धर्म नगरी काशी में ढाई महीने बाद सोमवार से मंदिरों में घंटा-घड़ियाल की गूंज सुनाई देने लगेगी। श्रीकाशी विश्‍वनाथ मंदिर समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन के बाद भक्‍त अपने आराध्‍य के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन गर्भगृह में प्रवेश पर रोक रहेगी।
नमाज के दौरान भी दूरी

मंदिरों के साथ-साथ मस्जिदों में भी सोशल डिस्टेंसिंग नियम लागू होगा। लखनऊ के तक्वीत उल ईमान मस्जिद के अधिकारी ने कहा कि हम सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं क्योंकि 8 जून से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। मस्जिद कमेटी का कहना है, “हम मस्जिद के अंदर दूरी को सुनिश्चित करेंगे। हमने ‘मास्क पहनो’ संदेश वाले पोस्टर भी लगाए हैं।
खुलेंगी कोर्ट- कचहरी

यूपी में कल से कोर्ट-कचहरी भी खुल जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंटेनमेंट जोन के अलावा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और अधीनस्थ अधिकरणों को आठ जून से पूरी तरह से खोलने का निर्देश दिया है। हालांकि रिमांड और विचाराधीन बंदियों से जुड़े सभी कार्य अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में जिस्टीमीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा।
होटल और मॉल भी खुलेंगे

कोरोना के कहर के बीच कल से होटल और मॉल भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन यहां भी नियमों का पालन किया जाएगा। मास्क लगाने पर ही अंदर एंट्री मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए स्टाफ को बुलाया जाएगा। पार्किंग में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को मास्क, हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। पार्किंग के दौरा कार की स्टेयरिंग और गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा। एक टेबल से ग्राहक के जाने के बाद उसे दूसरे ग्राहक के लिए साफ करना भी जरूरी होगा।
यूपी सरकार की गाइडलाइन

• धार्मिक स्थलों में लाइव गायन समूहों को अनुमति नहीं होगी। हालांकि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन चल सकते हैं।

• सामूहिक प्रार्थना से बचना होगा। इस दौरान बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जाते है।
• प्रसाद वितरण और गंगा जल के छिड़काव नहीं होगी।

• धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने पर पाबंदी रहेगी।

• मंदिर-मस्जिदों और गिरिजाघरों में प्रवेश के लिए लगी लाइन में लोगों के बीच कम से कम छह फुट दूरी रखी जाएगी।
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