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लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त हुई योगी सरकार, आपदा एक्ट-2005 के तहत होगी कार्रवाई

locationलखनऊPublished: Apr 03, 2020 01:53:14 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

– पुलिस और जांच टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त हुई योगी सरकार, आपदा एक्ट-2005 के तहत होगी कार्रवाई

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त हुई योगी सरकार, आपदा एक्ट-2005 के तहत होगी कार्रवाई

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस (COVID-19) से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सरकार आपदा एक्ट-2005 (एपिडेमिक एक्ट) के तहत कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार केयर कोष का गठन करेगी, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में कोरोना संबंधी उपचार की व्यवस्था को बेहतर करने, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, वेंटीलेटर, क्वारंटाइन व आइसोलेशन वॉर्ड व टेली मेडिसिन के लिए किया जाएगा। उधर, देश के कई राज्यों में कोरोना जांच टीम पर हमले की खबर सामने आने के बाद राज्य सरकार ने आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों और फेक न्यूज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस निर्देश का पालन करने को कहा है। पत्र में गृह सचिव भल्ला ने राज्यों को निर्देश दिया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत लागू होने वाले विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी सभी को दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत लॉकडाउन से संबंधित फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
वेब पोर्टल पर करें फैक्ट चेक

गृह सचिव ने इस बात की जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने झूठी खबरों की पहचान के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति फैक्ट चेक करने के लिए जानकारी भेज सकता है। न्यूज फेक पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपने स्तर पर एक ऐसा ही तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया है।
क्या है आपदा प्रबंधन अधिनियम

आपदा प्रबंधन अधिनियम को दिसंबर, 2005 में लागू किया गया। ये एक राष्ट्रीय कानून है जिसका इस्तेमाल किसी प्राकृतिक आपदा और मानव-जनित आपदा की परिस्थिति पैदा होने पर इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार आपदा से निपटने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती है ताकि एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके। इस कानून के तहत राज्य सरकारों को केंद्र की बनायी योजना का पालन करना होता है। दिए गए निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार के पास कार्रवाई का अधिकार होता है। इस कानून की सबसे खास बात है कि इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदेशों का पालन न करने पर किसी भी राज्य के अधिकारी के साथ-साथ प्राइवेट कंपनियों के अधिकारी पर भी कार्रवाई कर सकती है।
जांच टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

देश के कई राज्यों में कोरोना जांच टीम व पुलिस पर हमला होने की खबर के बाद सरकार ने तय किया है कि ऐसे मामले में आरोपियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों अलीगढ़ में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गए एकत्र लोगों से पूछताछ करने गी पुलिस पर लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। इससे पहले इंदौर में एक मेडिकल टीम पर हमला किया गया था। इस तरह के हमले को देखते हुए सरकार ने ऐसे लोगों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है।
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