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दिव्यांगों को मिलेगा यूनिक आईडी कार्ड, ऐसे करें आवेदन

locationलखनऊPublished: Dec 14, 2017 01:10:03 pm

Submitted by:

Mahendra Pratap

अगले वर्ष मार्च 2018 से स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी प्रमाण-पत्र की बजाय दिव्यांगों की पहचान Unique Disability ID card से होगी।

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लखनऊ. अगले वर्ष मार्च 2018 से स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी प्रमाण-पत्र की बजाय दिव्यांगों की पहचान Unique Disability ID card से होगी। इसके लिए physically handicapped लोगों को online आवेदन करना होगा। इसके बाद उनकी दोबारा Screening होगी। स्क्रीनिंग के बाद Disability Certificate (विकलांगता प्रमाण पत्र) जारी किया जाएगा और आधार की तरह कार्ड भी बनेगा।

Unique Disability ID होगी पूरे देश में मान्य

इस Unique Disability आईडी की पूरे देश में मान्यता होगी। जिला health Department यह ने सभी दिव्यांगों को नोटिस जारी कर नई व्यवस्था के तहत registration कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिव्यांगों को march तक screening कराने को कहा गया है। पहले की व्यवस्था में दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने पर जिला health Department के डॉक्टरों का पैनल जांच करता है। इसके बाद प्रतिशत के हिसाब से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करता है।

जारी किया जाएगा Unique ID Number

नई व्यवस्था में screening से पहले दिव्यांगों का ब्योरा online दर्ज किया जाएगा। जिससे स्क्रीनिंग के बाद दिव्यांग की पूरी स्थिति को दर्ज किया जा सके और दर्ज करने के वाद ही उन्हें Unique ID Number जारी किया जाएगा। फिर स्वास्थ्य विभाग Disability Certificate (विकलांगता प्रमाण पत्र) जारी करेगा। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से नामित की गई कंपनी Card जारी करेगी। Certificate और Card में विकलांगता का प्रकार, प्रतिशत और आईडी नंबर होगा। कार्ड में Chip भी लगाई जाएगी, जबकि Certificate में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का barcode भी दर्ज किया जाएगा।

Disability Certificate Card से मिलेगी पेंशन

समाज कल्याण के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाने वाले दिव्यांगों के पास Unique ID Card होना जरुरी है। इसके बिना किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। Disability Certificate Card के माध्यम से ही दिव्यांगों को पेंशन दिया जाएगा।

जन सेवा केन्द्र या Internet पर पंजीयन

दिव्यांग आईडी के लिए पंजीयन ग्राम पंचायत के जन सेवा केन्द्र, internet या अपने mobile से भी कर सकते हैं। पंजीयन के लिए Aadhar card number, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), मूल निवास प्रमाण-पत्र, परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र, नि:शक्तता प्रमाण-पत्र (यदि पहले से बना हो) साथ लेकर आएं। वहीं स्व: पंजीयन के लिए पहले एसएसओआई बनवाएं उसके बाद समाज कल्याण के Portel पर पंजीयन करना होगा। यूडीआईडी की website पर जाकर आप अपना आवेदन online कर सकते हैं।

 

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