ये भी पढ़ें- मुन्ना बजरंगी को ऐसे हुआ था सीमा से प्यार, फिर यूं बने थे अमेठी के दामाद इससे पहले पीड़िता के पिता की मौत के आरोपियों के खिलाफ चार्जशाीट हुई थी दाखिल-
बता दें इससे पहले 7 जुलाई को सीबीआई ने पीड़िता के पिता की पीट-पीटकर हत्या के मामले में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पिता की हत्या के मामले में नामजद विनीत, सोनू, बउआ संग सुमन सिंह उर्फ शशि प्रताप सिंह और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। ये सभी उन्नाव जिले में माखी गांव के निवासी है। सीबीआई की रोशनउद्दौला कोर्ट में विवेचक अनिल कुमार ने इस चार्जशीट को दाखिल किया था।
ये भी पढ़ें- 2019 चुनाव के लिए भाजपा का सबसे बड़ा ऐलान, जारी की यूपी के अलग-अलग जिलों के प्रभारियों की पूरू list आरोपों की हुई पुष्टि- गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई ने गैंगरेप पीड़िता द्वारा लगाए गए उन आरोपों की पुष्टि कर दी है, जिसमें उसने कहा था कि 4 जून, 2017 को भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका रेप किया था, जबकि उस दौरान उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह कमरे के बाहर पहरा दे रही थी।
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आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर के भाई अतुल और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बेरहमी से पिटाई की थी। यही नहीं, उन लोगों ने बाद में पीड़िता के पिता को फर्जी मुकदमें में फंसाकर उन्हें जेल भी भिजवा था, लेकिन हालत बिगड़ने पर जेल में ही उनकी 9 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी।
विधायक के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा- सीबीआई टीम ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। बीजेपी विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण), 366 (महिला का अपहरण), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।