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उन्नाव रेप केस- आरोपी विधायक के भाई की कोर्ट में हुई पेशी, आया यह फैसला

locationलखनऊPublished: Apr 22, 2018 02:15:16 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

आज अतुल संगेर की 4 दिन की रिमांड खत्म हुई, जिसके चलते उसे सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया।

Atul Sengar

Atul Sengar

लखनऊ. उन्नाव गैंगरेप व पीड़िता के पिता की मौत के मामले में जहां भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सीबीआई रिमांड एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई थी। वहीं आज उसके भाई अतुल संगेर की 4 दिन की रिमांड खत्म हुई, जिसके चलते उसे सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन उसकी सीबीआई रिमांड नहीं बढ़ाई गई।
वापस पहुंचे जेल-

अतुल सिंह सेंगर व उसके 4 साथियों की रिमांड रविवार सुबह 10 बजे खत्म हो गई थी। जिसके चलते उसे सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि सीबीआई ने दोबारा उसकी रिमांड के लिए एप्लीकेशन नहीं दी। और कोर्ट ने अतुल समेत सभी अन्य आरोपियों को उन्नाव जिला जेल भेज दिया। वहीं सीबीआई ने अतुल सिंह की कार फॉरच्यूनर और रायफल को अपने कब्जे में ले लिया है।
अतुल ने पीड़िता के पिता की जमकर करी थी पिटाई-

आपको बता दें कि 3 अप्रैल, 2018 को गैंगरेप का केस वापस लेने के लिए आरोपी विधायक कुलदीप के भाई अतुल ने पीड़िता के पिता को बेहरहमी से पीटा था। उसके बाद फर्जी मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाकर पीड़िता के पिता को जेल भिजवा दिया था। 9 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। इसी के बाद यह मामला और गर्मा गया था तथा गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था।
विधायक कुलदीप की बढ़ाई गई रिमांड-

आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई द्वारा पाक्सो कार्ट में शुक्रवार को पेश किया गया था। सीबीआई ने अचानक शाम को गुप्त तरीके से आरोपी विधायक को स्पेशल जज पाक्सो कार्ट नंबर 10 में पेश किया। सीबीआई ने सेंगर की रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए सीजेएम को एप्लिकेशन दी, जिस पर सहमति दिखाते हुए सेंगर की रिमांड 7 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। कोर्ट के फैसले के बाद आनन फानन में सीबीआई की टीम सेंगर को वापस लेकर लौट गई।
आरोपियों से सीबीआई कर रही पूछताछ-

सीबीआई इस मामले में लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही हो। सीबीआई को पीड़िता के पिता के खिलाफ पुलिस की FIR फर्जी होने के सबूत मिले हैं। आरोपी विधायक के भाई से भी पूछताछ हो रही है। बीते दिनों सभी आरोपियों को मौका-ए-वारदात पर ले जाया गया था जहां कहा जा रहा है कि पीड़ित महिला का रेप हुआ था।
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