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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले की नहीं होगी सीबीआई जांच, याचिका हुई खारिज

locationलखनऊPublished: Jul 29, 2020 09:28:42 am

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti) मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले की नहीं होगी सीबीआई जांच, याचिका हुई खारिज

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले की नहीं होगी सीबीआई जांच, याचिका हुई खारिज

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti) मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार की खण्ड पीठ ने यह फैसला वकील सतेन्द्र कुमार सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर दिया।
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) की ओर से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह व सहयोगी अपर मुख्य स्थाई एडवोकेट रनविजय सिंह ने सुनवाई के समय अदालत को बताया कि इस मामल में सरकार द्वारा पहले से जांच चल रही है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित याचिका पोषणीय नहीं है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले (69000 Shikshak Bharti Case) में भर्ती के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया। इस मामले में कई शिक्षा माफिया को गिरफ्तार भी किया गया है। याची ने याचिका में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्ववेदी (Basic Shiksha Mantri Dr Satish Chandra Dwivedi) को भी विपक्षी पक्षकार बनाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।

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