परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति के अनुसार परीक्षा केंद्र की दूरी छात्रों के पंजीकृत विद्यालय से न्यूनतम पांच और अधिकतम 10 किलोमीटर होनी चाहिए। दूरी सटीक तभी नापी जाएगी, जब सभी स्कूलों की मैपिंग की जाएगी। सभी स्कूलों को सूचनाएं अपलोड करने के साथ अलग से जियो टैगिंग व मैपिंग के भी निर्देश दिए हैं। स्कूलों को जियो टैगिंग अपने परिसर से ही करना है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर स्थित मोबाइल एप को डाउनलोड कर जियो टैगिंग व मैपिंग करना है।
कक्ष में दो-दो कक्ष निरीक्षक अनिवार्य
डीआईओएस ने बताया कि प्रधानाचार्य को विद्यालय की लॉग इन आईडी से अपने स्कूल परिसर से जियो टैगिंग करनी होगी। जो लॉगीट्यूड और लैटिट्यूड दिखाएगा उसे अंकित करना होगा। इसी के आधार पर एक दूसरे के स्कूल के बीच की दूरी पता चलेगी। जो विद्यालय टैगिंग नहीं करेगा उनके छात्रों का केंद्र निर्धारित नहीं किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में दो-दो कक्ष निरीक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए कुछ रियायत दी गई है। यदि एक कक्ष निरीक्षक हुआ तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोरोना के चलते शिक्षकों की संख्या घट भी सकती है।