ये भी पढ़ें- शिक्षक घोटाले मामले में असली अनामिका शुक्ला आई सामने, नहीं करती कहीं भी नौकरी आरोपियों के क्षेत्र में लगेंगी फोटो- अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने इस पर कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पहले गोवध मामलों में केवल सात साल की सजा होती थी, जिसमें आरोपी जल्दी छूट भी जाता था, लेकिन अब यह दस वर्ष कर दिया गया है, जिससे उन्हें ऑटोमेटिक बेल भी नहीं मिलेगा। ऐसे आरोपियों को जेल में लंबी अवधि तक रखा जाएगा, साथ ही गोवध व गोकशी करने वालों री तस्वीरें उनके क्षेत्र में लगाई जाएंगी।
ये भी पढ़ें- UP शिक्षक भर्ती में आया नया मोड़, कई सेंटरों पर हुई परीक्षा हो सकती है रद्द, टॉपर गिरफ्त में डीजीपी करेंगे मॉनिटरिंग-अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए डीजीपी व एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बीते दो महीनों में यूपी पुलिस ने कई गोकशी करने वालों को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट से बेल मिलने पर वे जल्दी निकल गए। लेकिन यूपी में इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं। ऐसे अपराधियों पर लगाम कसने व अपराध को रोकने के लिए यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है।