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गोवध-गोकशी करने वालों की खैर नहीं, होगी लंबी जेल, इलाके में लगेगी फोटो, यूपी कैबिनेट में अध्यादेश पास

locationलखनऊPublished: Jun 10, 2020 07:35:26 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

गो हत्या (Cow slaughtering) व गोकशी (cow trafficking) को रोकने के लिए मंगलवार को योगी सरकार (UP Government) ने “गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश” के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

CM yogi

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लखनऊ. गो हत्या (Cow slaughtering) व गोकशी (cow trafficking) को रोकने के लिए मंगलवार को योगी सरकार ने “गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020” (Cow Slaughter Prevention (Amendment) Ordinance, 2020) के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में गोवध करने वालों को अब दस साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी है। अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा। बीते कुछ वर्षों में गोकशी व गोवध के सैंकड़ो मामले सामने आए है। हाल में बांदा में 15 गायों की खेत में मौत हो गई थी। गोवंशीय पशुओं की रक्षा व गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराध को रोकने के लिए 1955 के इस अधिनियम को और अधिक संगठित व प्रभावी बनाया जाएगा।
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आरोपियों के क्षेत्र में लगेंगी फोटो-

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने इस पर कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पहले गोवध मामलों में केवल सात साल की सजा होती थी, जिसमें आरोपी जल्दी छूट भी जाता था, लेकिन अब यह दस वर्ष कर दिया गया है, जिससे उन्हें ऑटोमेटिक बेल भी नहीं मिलेगा। ऐसे आरोपियों को जेल में लंबी अवधि तक रखा जाएगा, साथ ही गोवध व गोकशी करने वालों री तस्वीरें उनके क्षेत्र में लगाई जाएंगी।
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डीजीपी करेंगे मॉनिटरिंग-
अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए डीजीपी व एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बीते दो महीनों में यूपी पुलिस ने कई गोकशी करने वालों को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट से बेल मिलने पर वे जल्दी निकल गए। लेकिन यूपी में इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं। ऐसे अपराधियों पर लगाम कसने व अपराध को रोकने के लिए यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है।
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