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12 जून को हाईकोर्ट में होगी अजय कुमार लल्लू की जमानत पर सुनवाई, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

locationलखनऊPublished: Jun 11, 2020 04:41:20 pm

लल्लू को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में ही बंद हैं…

12 जून को हाईकोर्ट में होगी अजय कुमार लल्लू की जमानत पर सुनवाई, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

12 जून को हाईकोर्ट में होगी अजय कुमार लल्लू की जमानत पर सुनवाई, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

लखनऊ. यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकेार्ट की लखनऊ खंडपीठ में अर्जी दाखिल की है। उनकी अर्जी पर 12 जून को जस्टिस एआर मसूदी की बेंच सुनवाई करेगी। लल्लू बस विवाद मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरेाप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें उसी दिन जमानत मिल गयी। हांलाकि उसके तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें बसों के कागजों में फर्जीवाड़ा करने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी 1 जून को खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्हेांने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। जमानत अर्जी पेश कर दलील दी गई कि लल्लू का इस मामले में कोई अहम रेाल नहीं है और सरकार ने उन्हें राजनीतिक द्वेश के चलते फंसा रही है।
बसों की सूची में फर्जीवाड़े का आरोप

लल्लू को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में ही बंद हैं। लल्लू के ऊपर प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए बसों की सूची में फर्जीवाड़े के आरोप है और एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने कहा कि मामला गंभीर है, जिसकी जांच जारी है। इसलिए इस स्तर पर जमानत देने का कोई मतलब नहीं।
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बताया राजनीतिक साजिश

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी के तर्कों को मानते हुए यह आदेश पारित किया। मनोज त्रिपाठी की दलील थी कि लल्लू के खिलाफ अब तक की विवेचना में पर्याप्त सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि लल्लू ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को पात्र लिखकर बसों की सूची उपलब्ध कराई थी। लेकिन लल्लू ने कूटरचित सूची भेजकर सरकारी काम में बाधा डाली और श्रमिकों के जीवन को भी खतरे में डाला। हालांकि लल्लू के वकील ने इसका विरोध किया और इसे राजनीतिक साजिश बताकते हुए उनकी जमानत की मांग की।
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