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Lockdown in UP : हाईकोर्ट का आदेश- 5 शहरों में 26 तक हो कंप्लीट लॉकडाउन, सरकार ने पूर्ण तालाबंदी से किया इनकार

locationलखनऊPublished: Apr 19, 2021 07:19:38 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

– Lockdown in UP : उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालातों पर फैसला – एसीएस सूचना नवनीत सहगल पूर्ण रूप से तालाबंदी से किया इनकार

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. Lockdown in UP. कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात पर हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार आमने-सामने हैं। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। साथ ही पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 संग बैठक में लॉकडाउन की संभावनाओं से इनकार करते हुए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट बढ़ाने के निर्देश दिये थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनएनआई न्यूज एजेंसी को दिये बयान में एसीएस सूचना नवनीत सहगल पूर्ण रूप से तालाबंदी से इनकार कर दिया।
एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। कोरोना के नियंत्रण के लिए और सख्ती आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए है, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इसलिए शहरों में समपूर्ण लॉक डाउन अभी नहीं लगेगा, लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1384133753501405197?ref_src=twsrc%5Etfw
हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि इन प्रदेशों में संक्रमण ज्यादा है इसलिए ऐसा करना जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है।
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