scriptयोगी सरकार का फैसला, सरकारी ऑफिसों में तीन शिफ्ट में होगा काम | UP Government decision employees will work in 3 shifts in covid time | Patrika News

योगी सरकार का फैसला, सरकारी ऑफिसों में तीन शिफ्ट में होगा काम

locationलखनऊPublished: Apr 23, 2021 10:21:10 am

Submitted by:

Karishma Lalwani

– Government Employees Office Timing Change
– तीन शिफ्ट में काम करेंगे सरकारी कर्मचारी
– रोस्टर के आधार पर बुलाए जाएंगे कर्मचारी

योगी सरकार का फैसला, सरकारी ऑफिसों में तीन शिफ्ट में होगा काम

योगी सरकार का फैसला, सरकारी ऑफिसों में तीन शिफ्ट में होगा काम

लखनऊ. Government Employees Office Timing Change. राज्य सरकार (UP Government) ने कोरोना महासंकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है। योगी सरकार ने सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मियों को अब तीन शिफ्ट में काम करना होगा। कर्मचारियों को अल्टरनेट बेसिस पर बुलाया जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट आधे-आधे घंटे के अंतराल पर रखी जाएगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। हर शिफ्ट के लिए अलग-अलग समय भी निर्धारित है। पहली शिफ्ट सुबह 9 से शाम 05.30 बजे, दूसरी शिफ्ट सुबह 09.30 बजे से शाम 6 बजे और तीसरी शिफ्ट सुबह 10 से शाम 06.30 बजे तक रहेगी। सचिवालय, विधान परिषद, विधानसभा सचिवालय और निदेशालयों में इसके आधार पर ही अब अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।
रोस्टर के आधार पर बुलाए जाएंगे कर्मचारी

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी विभागाध्यक्ष व नियंत्रक प्राधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में अनुसचिव स्तर के अधिकार व अन्य तैनात 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। शेष 50 फीसदी घर से काम करेंगे। इसके लिए कर्मियों का रोस्टर तय किया जाएगा। कार्यालय आने वाले कर्मचारियों का चिह्नीकरण करते हुए घर से दूरी व कार्यालय आने में उपयोग किए जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जाएगा।
इन कर्मियों पर नहीं लागू होगा आदेश

रोस्टर के अनुसार घर से काम करने वाले कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑफिस के टच रहेंगे। कर्मी अपने मोबाइल व इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें जरूरत के अनुसार पड़ने पर कार्यालय बुलाया जाएगा। यह दिशा-निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं या कोविड-19 के रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं।
https://www.dailymotion.com/embed/video/x80t1og
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो