– किसी भी धार्मिक या पूजा स्थल में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने की मनाही होगी
– प्रवेश से पहलेे सैनेटाइजर का प्रयोग करना होगा
– श्रद्धालुओं का टेम्प्रेचर नापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था करना होगी
– चेहरा ढकना और मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य
– सार्वजनिक स्थल पर हर व्यक्ति छह फीट की दूरी बनाकर रखेगा
– प्रत्येक भवन, धर्मस्थल एवं अन्य स्थानों को सेनेटाइज किया जाता रहेगा
– छींकते समय मुंह और नाक को ढंककर रखें, ताकि अन्य लोगों को संक्रमण की आशंका कम रहे
– संक्रमण के लक्षण दिखें तो स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन पर करें संपर्
– खुले में थूकने पर मनाही, ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा
– निषिद्ध क्षेत्रों में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे
– धर्मस्थल, कार्यालय, होटल, रेस्तरां और माल में Covid 19 की रोकथाम के लिए एलईडी, पोस्टर या स्टैण्डी के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था
– दुकान है, चाय की दुकान या कैफेटेरिया में भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा जरूरी