प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों तक सीमित मात्रा में ही शराब लोग खरीद सकेंगे। एक बार में सिर्फ एक बोतल, दो अद्धा (हाफ), ती पव्वा, दो बीयर की बोतल और तीन केन ही खरीदी जा सकती है। बिना मास्क किसी को शराब नहीं मिलेगी। प्रदेश भर में कहीं भी शराब की तय कीमत से अधिक दाम लिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित मूल्य पर ही शराब बेचनी होगी। इसके लिए आबकारी अधिकारियों को शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण के निर्देश दिये हैं। लॉकडाउन 3.0 के दौरान शराब बिक्री के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। इसके तहत आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है। गाइडलाइन के मुताबिक, एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही शराब खरीद सकते हैं। सभी को सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
शराब की तय कीमत से ज्यादा वसूला तो योगी सरकार लेगी कड़ा एक्शन, शराब बिक्री की जारी हुई गाइडलाइन
ऐसे होती है राज्य की कमाई
राज्य सरकार की कमाई का मुख्य स्रोत हैं- राज्य जीएसटी, भू-राजस्व, पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट या सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाला एक्साइज और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य टैक्स। इनमें शराब पर लगने वाले एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क का राज्य के राजस्व में अहम योगदान है। चूंकि शराब और पेट्रोल-डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए इन पर लगा टैक्स सीधा राजस्व में इजाफा करता है। वर्तमान में यूपी में शराब बिकी से करीब 20 फीसदी टैक्स राजस्व में जाता है।