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लॉकडाउन में नहीं चल पा रही टैक्सी और बसों सहित अन्य वाहनों को टैक्स में छूट देगी योगी सरकार

locationलखनऊPublished: Apr 03, 2020 02:23:58 am

Submitted by:

Karishma Lalwani

योगी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नहीं चल पा रही टैक्सी और बसों सहित ऐसे वाहनों के वेतन में टैक्स छूट देगी

लॉकडाउन में नहीं चल पा रही टैक्सी और बसों सहित अन्य वाहनों को टैक्स में छूट देगी योगी सरकार

लॉकडाउन में नहीं चल पा रही टैक्सी और बसों सहित अन्य वाहनों को टैक्स में छूट देगी योगी सरकार

लखनऊ. योगी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नहीं चल पा रही टैक्सी और बसों सहित ऐसे वाहनों के वेतन में टैक्स छूट देगी। हालांकि, यह टैक्स छूट कितनी होगी, इसका फैसला सरकार बाद में करेगी। फिलहाल इस मामले में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है। समिति इस प्रस्ताव का परीक्षण कर रही है। इसके साथ ही परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित जिन दस्तावेजों की वैधता एक फरवरी से या उसके बाद समाप्त हुई है, उनकी वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
नॉन यूज क्लॉज फैसिलिटी की भी व्यवस्था

प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार इन वाहनों का टैक्स स्थगित कर सकती है। इसके लिए समिति को प्रस्ताव भेज दिया गया है। समिति का निर्णय आने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा वाहन पोर्टल पर नॉन यूज क्लॉज फैसिलिटी की भी व्यवस्था किए जाने पर भी विचार हो रहा है। इस व्यवस्था के तहत लॉकडाउन के दौरान न चलने वाले बस व टैक्सी जैसे वाहनों को लाभ दिया जाएगा।
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