30 दिन के अंदर होगी कार्रवाई मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने किसी होमगार्ड स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंगता की दशा में उसके आश्रितों का अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर जिला कमांडेंट के स्तर से सेवायोजन किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही आश्रित की ओर से भर्ती के लिए आवेदन किए जाने के 30 दिनों के भीतर ही यह कार्रवाई पूरी करने के लिये कहा गया है। अब तक आश्रितों की भर्ती चयन समिति के जरिये किए जाने की व्यवस्था थी। चयन समिति के गठन में समय लगने के चलते आश्रितों की भर्ती में लंबा समय लग जाता था।
जल्द से जल्द मिलेगी नौकरी शासनादेश के मुताबिक होमगार्ड स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंगता की दशा में उनके पात्र आश्रितों का अनुकंपा और योग्यता के आधार पर होमगार्ड के पद पर यथाशीघ्र सेवायोजित किया जाना उनके भरण-पोषण के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले शासन ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों को तीन साल में एक बार तीन हजार रुपये वर्दी भत्ता दिये जाने का फैसला भी लिया है।