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यूपी पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट ने परिसीमन मामले में जानकारी का दिया समय, 20 अप्रैल को अगली सुनवाई

locationलखनऊPublished: Apr 17, 2021 02:20:06 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

– सीटों के आरक्षण वाले सरकार के 17 मार्च के आदेश को चुनौती का मामला- चार जिलों के परिसीमन सम्बंधी आदेश के बाबत सरकारी वकील को जानकारी लेने का दिया समय

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चार जिलों के परिसीमन सम्बंधी पूर्व के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार के वकील को सरकार से जानकारी लेने के लिए दो दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने सीटों के आरक्षण सम्बंधी 17 मार्च का आदेश जारी करने से पहले गोंडा, संभल, मुरादाबाद व गौतमबुद्ध नगर जिलों के परिसीमन को लेकर 6 नवंबर 2020 को जारी आदेश पर गौर किया या नहीं? न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह अहम आदेश श्रवण कुमार शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया।
याची ने राज्य सरकार के 17 मार्च 2021 के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। याची का कहना था कि 6 नवंबर 2020 के आदेश के सम्बंध में राज्य सरकार को साफ करना चाहिए कि 17 मार्च 2021 का आदेश जारी करने से पहले 6 नवंबर के आदेश पर गौर किया गया या नहीं। उधर, याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील का कहना था कि पंचायत चुनाव में परिसीमन का मुद्दा एक अन्य जनहित याचिका में 15 मार्च 2021 को कोर्ट ने निर्णीत कर दिया था। सरकार ने इसका पालन करते हुए 17 मार्च को सीटों के आरक्षण का आदेश प्रदेश भर के लिए जारी कर दिया, जिसके तहत 26 मार्च को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और चुनाव प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सिर्फ चार जिलों को लेकर दायर इस याचिका में किसी दखल से न सिर्फ चुनाव प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी बल्कि देरी भी होगी।
सरकारी वकील ने मांगा था दो दिन का वक्त
सरकारी वकील ने राज्य सरकार से इसकी बाबत दो दिन का समय निर्देश (जानकारी) दिए जाने की गुजारिश की थी। कोर्ट ने सरकारी वकील को यह वक्त देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को नियत की है।
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