होगी सख्त कार्रवाई सूबे के सभी पुलिस महानिरक्षकों, उप-महानिरीक्षकों, जिला पुलिस कप्तानों को जारी आदेश उचित माध्यम से उन तक पहुंचा दिए गए हैं, ताकि उस पर अमल में कोई देर न हो। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश में साफ हिदायत दी गई है कि अंतर्जातीय या फिर अपने धर्म से अलग दूसरे धर्म में बालिग युवक-युवती द्वारा विवाह किया जाता है। ऐसे नवविवाहित जोड़ों को अगर कोई खतरा महसूस होता है तो उनकी सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर करना पुलिस की जिम्मेदारी होगी। ऐसे जोड़ों को अगर कोई धमकाता है तो उसके खिलाफ अविलंब कठोर कानूनी कदम अमल में लाना भी पुलिस की प्राथमिकता में होना चाहिए।
आदेश में आगे कहा गया है कि ऑनर-किलिंग के मामलो में आपराधिक मामला दर्ज करने में कतई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। साथ ही इस तरह के मामलों की जांच भी तय समयसीमा में करनी होगी। ऐसे मामलों की पड़ताल में विधि-विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) की मदद को भी प्राथमिकता पर रखें, ताकि अदालत में किसी भी कीमत पर आरोपी सजा से न बच सकें। डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिला कप्तानों को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए ये सुनिश्चित करें कि अंतरजातीय या अंतर धर्मीय विवाह करने वाले दंपत्ति का कोई उत्पीड़न न हो, किसी प्रकार की धमकी न दी जाए और ना ही कोई मारपीट की घटना हो।