मतदान और मतगणना पर रहेगी शराबबंदी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि शराब कुछ ख़ास मौकों पर बेहद ख़ास हो जाती है। चुनाव का मौसम भी ऐसे मौकों में से एक है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान शराब का उपयोग बढ़ जाता है। ऐसे में चुनाव में शराब के उपयोग पर रोक लगाने के लिए आयोग ने कई तरह की रणनीति तैयार की है। पुलिस और प्रशासन की निगरानी के साथ ही मतदान और मतगणना के दौरान सम्बंधित जिलों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त एस के अग्रवाल ने कहा कि मतदान से 48 घंटे पूर्व संबंधित जनपद में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह शराबबंदी उस पूरे जनपद में लागू होगी, जिसमें निकाय चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही मतगणना के दिन पूरे प्रदेश में शराब की दुकाने बंद रहेंगी।
तीन चरणों में होना है मतदान प्रदेश में चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं और राजनैतिक सरगर्मी ने भी जोर पकड़ लिया है। तीन चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनाव के तहत पहले चरण का चुनाव 22 नवंबर को, दूसरे चरण का चुनाव 26 और तीसरे चरण का चुनाव 29 नवंबर को होना है। चुनाव नतीजों की घोषणा एक दिसंबर को होगी।