मंगलवार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 37,349 पदों पर भर्ती न करने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने शेष 31,661 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को 65 और 60 फीसदी अंक के साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के विरोध में शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की थी। शिक्षामित्रों ने दायर याचिका में कहा है कि शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति में कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था। लिहाजा चयन 45 और 40 फीसदी अंक के आधार पर ही होना चाहिए। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में 37,339 शिक्षामित्र शामिल हुए थे।