scriptयूपी में मोटर एक्ट में बड़ा बदलाव, जिस नम्बर के स्कूटर को बाबा ने चलाया, अब पोता व बेटा भी चलाएगा उसी नम्बर की गाडी़ | UP Transport Deopartment amedment in Motor Vehicle Act | Patrika News

यूपी में मोटर एक्ट में बड़ा बदलाव, जिस नम्बर के स्कूटर को बाबा ने चलाया, अब पोता व बेटा भी चलाएगा उसी नम्बर की गाडी़

locationलखनऊPublished: Sep 16, 2019 12:24:52 pm

Submitted by:

Ruchi Sharma

इसके लिए कम से कम तीन हजार रुपए कार के नम्बर के लिए चुकाने होंगे

यूपी में बड़ा बदलाव, जिस नम्बर के स्कूटर को बाबा ने चलाया, अब पोता व बेटा भी चलाएगा उसी नम्बर की गाडी़

यूपी में बड़ा बदलाव, जिस नम्बर के स्कूटर को बाबा ने चलाया, अब पोता व बेटा भी चलाएगा उसी नम्बर की गाडी़

लखनऊ. मोटर व्हीकल एक्ट ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। उत्तर प्रदेश मोटरयान (27 वां) संशोधन नियमावली 2019 के अनुसार अब किसी भी पुराने स्कूटर, मोटरसाइल व पुरानी कार के नम्बर को किसी और को या फिर वाहन स्वामी के परिजनों को आवांटित कर दिया जाए यानी अगर कोई स्कूटर आपके बाबा जी या दादा जी चलाते थे और उसका नम्बर आपको बहुत प्रिय था तो वहीं नम्बर आपके नए स्कूटर या कार को आवंटित कर दिया जाएगा। इसके लिए कम से कम तीन हजार रुपए कार के नम्बर के लिए चुकाने होंगे। जबकि चार पहिया वाहन के लिए इसकी फीस होगी 15 हजार रुपए। 5 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मोटरयान नियामावली 1998 में किए गए परिवर्तन के अनुसार किसी पुराने वाहन का रजिस्ट्रीकरण अंक पुराने मोटरयान के स्वामी की सहमत के आधार पर उसके रिश्तेदार या किसी अौर को आवंटित किया जा सकता है।
नियामावली के संशोधन के बाद कम से कम एक साल तक गाड़ी के दोनों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को सुरक्षित रखना होगा। सरकारी वाहनों के लिए पुराना नम्बर लेने का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। नए नियम के अनुसार वीवीआईपी यानि अति आकर्षण दोपहिया वाहनों के लिए 20 हजार, चार पहिया वाहनों के लिए एक लाख इसी तरह अति महात्वपूर्ण तो पहिया वाहनों के लिए 10 हजार अौर चार पहिया वाहनों के लिए 50 हजार आकर्षक नम्बरों के लिए दो पहिया वाहनों को 5 हजार अौर चार पहिया वाहनों को 25 हजार अौर महत्वपूर्ण नम्बरों के लिए दो पहिया को तीन हजार अौर चार पहिया वाहनों को 15 हजार देना होगा अौर अगर नम्बर आरक्षित श्रेणी में नहीं आता है तो दो वाहन पहियों के लिए एक हजार अौर चार पहियों के लिए कम से कम पांच हजार देना होगा।

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