मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इसके लिये दिशा निर्देश जारी किये हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किये गए दिशा निर्देशों के हवाले से सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों की इजाजत दी गई है, लेकिन महामारी नियंत्रण के उपायों में किसी किस्म की कोई ढील नहीं दी गई है। समारोहों और आयोजनों में भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। भीड़ को कंट्रोल करने की कार्यवाही पहले जारी किये जा चुके प्रावधानों के तहत किये जाने का आदेश जारी किया है।
कई चीजों की इजाजत के बावजूद कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी भी सरकार की ओर से अधिक भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक है। जिनकी इजाजत है उनमें भी सीमित लोगों के जुटने की ही इजाजत है। भीड़ की संभावना वाले आयोजनों की इजाजत स्वास्थ्य व सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्वीकृत एसओपी के तहत प्रतिबंधों के साथ दी गयी है, जिसका पालन हर हाल में कराना अनिवार्य है। होटल, शाॅपिंग माॅल, होटल, रेस्टोरेंट, मेडिकल सेवाएं, धार्मिक स्थल, योगा ट्रेनिंग सेंटर, जिम, सिनेमा हाॅल, मनोरंजन पार्क आदि इसमें शामिल हैं। एसओपी के तहत स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल व संस्थान प्रबंधन से विचार विमर्श कर स्थिति का आंकलन करते हुए।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लगाए गए लाॅक डाउन में चरणबद्घ तरीके से छूट देने और विभिन्न गतिविधियों की इजाजत भले ही दी गई हो, लेकिन आम नागरिक को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन पूर्व की ही तरह करना होगा। आर्थिक गतिविधियां शुरू होने के बाद भीड़ बढ़ने के चलते यह हर नागरिक के लिये और भी जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी आठ अक्टूबर को तीन मूल मंत्र दिये थे, जिसमें मास्क पहनना, नियमित अंतराल पर हाथ धोना और छह फुट की दूरी बनाए रखना। किसी सामान या लोगों के राज्य के अंदर या बाहर कहीं आने जाने पर प्रतिबंध नहीं रखा गया है, हालांकि इस दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकाॅल का पालन जरूरी है।